Friday, November 8, 2024
spot_img
HomeराजनीतिDelhi Excise Policy : सिसोदिया की दलील- CBI के पास घोटाले में...

Delhi Excise Policy : सिसोदिया की दलील- CBI के पास घोटाले में मेरी संलिप्तता दिखाने के लिए नहीं है सबूत

कथित आबकारी घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने क्रमशः भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किए हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इसी मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

नई दिल्ली । आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि सिसोदिया गंभीर आर्थिक अपराध में शामिल हैं और अपराध के तौर-तरीकों को उजागर करने में महत्वपूर्ण हैं। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा के समक्ष दाखिल लिखित संक्षिप्त जवाब में सीबीआई ने कहा कि जांच की प्रगति को विफल करने के लिए कानून की पेचीदगियों का दुरुपयोग करने का यह प्रयास है।


सिसोदिया षडयंत्र के सरगना हैं- CBI

सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया षड्यंत्र के सरगना हैं और उनका प्रभाव और दबदबा है। ऐसे में जमानत पाने वाले सह-आरोपितों से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ सिसोदिया की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने कहा कि सीबीआई के पास आबकारी नीति मामले में सिसोदिया की संलिप्तता दिखाने के लिए कोई सुबूत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल को हिरासत में रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है।


सीसीबीआई के पास कोई सबूत नहीं- सिसोदिया

मामले में अन्य आरोपितों को जमानत पर रिहा किया जा चुका है और एजेंसी के पास यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि सिसाेदिया ने सुबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी। वहीं सिसोदिया की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा कि सीबीआई द्वारा बताए गए आंकड़े सिर्फ कागज पर हैं और पैसे का कहीं कोई निशान नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि सिसोदिया के गवाहों को प्रभावित करने में सक्षम होने का आरोप भी पूरी तरह से गलत है।


26 अप्रैल तक सुनवाई स्थगित

अदालत ने सिसोदिया पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद मामले की सुनवाई 26 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। उक्त तारीख पर सीबीआई अपनी जिरह पेश करेगी। साथ ही अदालत ने एडिशनल सालिसिटर जनरल से कहा कि वह बताएं की आबकारी नीति कैसे संचालित होती है।साथ ही कहा कि एजेंसी अपने जांच अधिकारी को भी इस बारे में सफाई देने के लिए बुला सकती है। सीबीआई ने 26 फरवरी को आठ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। वहीं, मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने नौ मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। दोनों ही मामले में सिसोदिया न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments