Thursday, November 7, 2024
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BBC की डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग मामले में परीक्षा देने से रोकने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे NSUI राष्ट्रीय सचिव


पीठ ने डीयू समेत अन्य पक्षकारों केा नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 18 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी, गुजरात-2002 के दंगे से जुड़ी बीबीसी की डाक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग में संलिप्तता व भूमिका पर दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा देने के लिए एक साल के लिए रोकने से जुड़े आदेश के खिलाफ पीएचडी स्कॉलर और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के राष्ट्रीय सचिव लोकेश चुग की याचिका पर जवाब मांगा है।

नई दिल्ली । गुजरात-2002 के दंगे से जुड़ी बीबीसी की डाक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग में संलिप्तता व भूमिका पर दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा देने के लिए एक साल के लिए रोकने से जुड़े आदेश के खिलाफ पीएचडी स्कॉलर और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के राष्ट्रीय सचिव लोकेश चुग की याचिका पर जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने डीयू समेत अन्य पक्षकारों केा नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 18 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।


चुग की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता नमन जोशी और रितिका वोहरा ने कहा कि उन्हें न तो हिरासत में लिया गया और न ही पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की उकसाने या हिंसा या शांति भंग करने का आरोप लगाया गया। इतना ही डाक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के समय चुग न तो मौजूद थे और न ही किसी भी तरह से स्क्रीनिंग में भाग लिया था।

चुग ने 10 मार्च को विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा पारित ज्ञापन को चुनौती दी है, इसमें उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा देने से रोक दिया गया था। साथ ही प्रॉक्टर कार्यालय द्वारा 16 फरवरी को जारी कारण बताओ नोटिस को भी चुनौती दी है। इसमें कहा गया है कि डाक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के दौरान विश्वविद्यालय में कानून व्यवस्था की गड़बड़ी में चुग शामिल थे। याचिका में चुग ने उन्हें परीक्षाएं देने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की। उन्होंने यह भी दलील दी कि चुग को अनुशासनात्मक समिति के सामने अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया गया

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