पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले में 17 साल की नाबालिग के रेप और मर्डर के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प के बाद रविवार को कालियागंज के कुछ हिस्सों में धारा 144 लागू कर दी गई है।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो पीड़ित परिवार से मिलने जाने वाले थे, जिससे कुछ घंटे पहले ही धारा 144 लागू कर दी गई। पुलिस बलों ने रविवार को मीडिया को भी कालियागंज में जाने से रोक दिया।
किशोरी से कथित बलात्कार और हत्या के मामले में शनिवार को गिरफ्तार छह लोगों में से एक युवक की उम्र 20 साल है।
पुलिस अधीक्षक एमडी सना अख्तर ने कहा कि जिस लड़की का शव शुक्रवार को कलियाचक थाना क्षेत्र में एक नहर से मिला था, वह मुख्य आरोपित को पहचान गई थी।
उन्होंने कहा कि लड़की की मां की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में शरीर पर कोई चोट नहीं होने की बात सामने आई है। उन्होंने बताया कि शव के पास से जहर की एक बोतल भी मिली थी।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बांग्लादेश की सीमा से करीब 18 किलोमीटर दूर और कोलकाता से 320 किलोमीटर उत्तर में स्थित कालियाचक में हिंसा हुई क्योंकि स्थानीय लोगों ने इस घटना का विरोध किया था। पुलिस को स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठीचार्ज करना पड़ा।
भीड़ ने कई दुकानों और ई-रिक्शा में आग लगा दी थी, जो इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे।
पुलिस ने कहा कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) को तैनात किया गया था, कुछ प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में लिया गया था।
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी क्षेत्र में एक टीम भेजी और राज्य पुलिस से तीन दिनों के अंदर रिपोर्ट तलब की है।
गुरुवार की शाम ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली किशोरी लापता हो गई थी। उसका शव अगले दिन एक नहर से बरामद हुआ था।