दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 23 मई तक बढ़ा दी है।
नई दिल्ली । दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति केस से जुड़े ईडी मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 23 मई तक बढ़ा दी है। ईडी केस में न्यायिक हिरासत खत्म होने पर आज सोमवार को सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई।
इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा, “हम पटपड़गंज में काम करते रहेंगे, भाजपा वाले कितनी भी कोशिश कर लें कोई नहीं काम रुकेगा।”
बता दें कि सिसोदिया पटपड़गंज विधानसभा सीट से विधायक हैं। वो दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं।
उल्लेखनीय है कि मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया और ईडी के साथ ही सीबीआई के मामले में मनीष सिसोदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
इससे पहले शनिवार (6 अप्रैल) को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी। कोर्ट ने दोनों को दो-दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी।
ईडी ने गौतम मल्होत्रा को 7 फरवरी और राजेश जोशी को 8 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में ईडी ने कोर्ट में दाखिल पूरक आरोप पत्र में एक मीडिया प्रचार कंपनी के मालिक राजेश जोशी और कारोबारी गौतम मल्होत्रा को आरोपित बनाया था। आबकारी नीति मामले से जुड़े ईडी के मनी लॉड्रिंग मामले में पहली बार किसी आरोपित को जमानत मिली है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की पीठ ने दो-दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है।