न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 23 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। याचिका में एफसीआरए पंजीकरण को रद करने के गृह मंत्रालय के निर्णय को दोनों संगठनों चुनौती दी गई है।
नई दिल्ली । विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस रद करने के खिलाफ राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 23 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। याचिका में एफसीआरए पंजीकरण को रद करने के गृह मंत्रालय के निर्णय को दोनों संगठनों चुनौती दी गई है।
दोनों संगठनों की अध्यक्षता सोनिया गांधी कर रही हैं और इसमें राहुल गांधी जैसे कांग्रेस नेता सदस्य के रूप में शामिल हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम भी सदस्य हैं।