Brij Bhushan Sharan Singh Case: यौन शोषण के मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ दर्ज चार्जशीट पर शनिवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट 1,500 पेज की है, इसलिए पढ़ने में समय लग रहा है
Hearing On Brij Bhushan Sharan Singh: भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन शोषण के मामले में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में शनिवार (1 जुलाई) को सुनवाई हुई. स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट के जज हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट में सुनवाई की गई.
15 जून को दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दाखिल करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354, 354A, 354D लगाई थी. आईपीसी की धारा 354 में अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है और यह एक गैर जमानती धारा है. आईपीसी की धारा 354A के तहत अधिकतम एक साल की सजा का प्रावधान है और यह एक जमानती धारा है. आईपीसी की धारा 354D में 5 साल की अधिकतम सजा का प्रावधान है जबकि यह धारा जमानती धारा है.
जांच की मॉनिटरिंग की मांग वाली याचिका हो चुकी है वापस
पिछली सुनवाई के दौरान 6 बालिग महिला पहलवानों के वकील ने इस मामले में हो रही जांच की मॉनिटरिंग करने की मांग वाली याचिका वापस ले ली थी. उनका कहना था कि चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद अब इस याचिका का कोई औचित्य नहीं रह गया है.
पुलिस और कोर्ट ने क्या कहा?
दिल्ली पुलिस ने कहा इस मामले में कुछ लोगों को विदेश में नोटिस भेजा है. जिसका जवाब आना बाकी. अभी इस मामले एफएसएल रिपोर्ट आनी है, कुछ रिपोर्ट अभी पेंडिंग है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में सप्लीमेंटरी चार्जशीट भविष्य में दाखिल की जा सकती है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा FSL रिपोर्ट इस मामले में केस से जुड़ी हुई जल्द दाखिल करें. दिल्ली पुलिस ने कहा उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द रिपोर्ट आ जाए.
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सीडीआर रिपोर्ट भी मांगी है. कोर्ट अब 7 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगा. रॉउज एवन्यू कोर्ट ने कहा चार्जशीट 1,500 पेज की है, लिहाजा पढ़ने में समय लग रहा है.