दिल्ली दर्पण ब्यूरो
पूर्वी दिल्ली । उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे में दयालपुर थाना क्षेत्र के मूंगा नगर में गद्दे की दुकान जलाने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने मुख्य आरोपित एवं आप के पार्षद रहे ताहिर हुसैन समेत 10 पर आरोप तय कर दिए हैं। तीन को कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल के कोर्ट में सुनवाई हुई। पीड़ित का इस घटना में 17 से 18 लाख रुपये का नुकसान हुआ था।