शराब घोटाला में सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों द्वारा आरोपित बनाए गए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज दिल्ली के कोर्ट में पेश हुए। यहां अदालत ने उन्हें नया खाता खोलकर अपनी सैलरी निकालने की अनुमति दे दी है। सिसोदिया के सभी खाते जांच एंजेंसियों द्वारा सीज कर दिए गए हैं परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने नया खाता खोलने की अनुमति मांगी थी।
नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए।
कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को राहत देते हुए नया बैंक अकाउंट खोलकर सैलरी निकालने की इजाजत दे दी है। ईडी ने मनीष सिसोदिया के नए बैंक अकाउंट की डिटेल कोर्ट से उनको देने को कहा।
परिवार की घरेलू जरूरतों का दिया था हवाला
मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को सुबह 10:30 बजे होगी। सिसोदिया ने आवेदन में कहा कि ईडी ने पुराना बैंक अकाउंट सीज किया था, जिसकी वजह से वह और उनके परिवार को इलाज व घरेलू जरूरतों के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था।
सिसोदिया की तरफ से नया बैंक अकाउंट खोलने की इजाजत मांगी गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया को नया बैंक अकाउंट खोलने के लिए दस्तावेजों पर दस्तखत करने की अनुमति दी।
ईडी ने अमनदीप ढल से पूछताछ की सीसीटीवी फुटेज की कॉपी दी
ईडी ने अमनदीप ढल के अधिवक्ता को हिरासत के दौरान पूछताछ की सीसीटीवी वीडियो रिकॉर्डिंग की कॉपी दी।