Sunday, April 28, 2024
spot_img
Homeअन्यSatyendra Jain Bail : सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम...

Satyendra Jain Bail : सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत, 1 सितंबर तक बढ़ाई गई अंतरिम जमानत

 दिल्ली दर्पण ब्यूरो 

Delhi News : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन (Satyendra Jain) को राहत देते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी अंतरिम जमानत शुक्रवार यानी 25 अगस्त को एक सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है. इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED)ने की है। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने जैन की मेडिकल रिपोर्ट पर ध्यान देने के बाद उन्हें राहत दी. शीर्ष अदालत ने 24 जुलाई को जैन को दी गई अंतरिम जमानत पांच सप्ताह के लिए बढ़ाई थी। 

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अंतरिम जमानत बढ़ाने का कड़ा विरोध किया। शीर्ष अदालत ने 26 मई को जैन को मेडिकल के आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि, एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है. ईडी ने जैन को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज की गई सीबीआई एफआईआर के बाद गिरफ्तार किया था. सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में उन्हें 6 सितंबर 2019 को ट्रायल कोर्ट द्वारा नियमित जमानत दी गई थी। 

31 मई 2022 को हुए थे गिरफ्तार

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 58 वर्षीय जैन को इस साल मई में प्रवर्तन निदेशालय ने 31 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरों ने साल 2017 में मामला दर्ज किया था।  बाद में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन का नाम आने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था।  उसके बाद से वो तिहाड़ जेल में बंद थे. कुछ दिन पहले तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें पहले डीडीयू अस्पताल, फिर सफदरजंग अस्पताल और उसके बाद अपोलो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इस बीच अदालत ने खराब तबीयत के मद्देनजर मानवीय आधार पर छह सप्ताह के लिए अस्थायी जमानत दी थी। 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments