नई दिल्ली, 21 जून 2024। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत मिलने की खुशी क्षणिक ही रही। उनकी जमानत पर फिलहाल ब्रेक लग गया है और केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे।
दिल्ली शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी पर ईडी ने इसका विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशनल बेंच में याचिका लगाई है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। गुरुवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी थी। कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी थी लेकिन ईडी ने कोर्ट के जमानत देने का विरोध किया है।
ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि हमें दलीलें रखने का मौका नहीं मिला। इस पर केजरीवाल के वकील बोले- आपने कल 7 घंटे अपनी बातें रखीं। शालीनता से कुछ बातें स्वीकार करनी चाहिए।
हाईकोर्ट ने कहा- ईडी की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा। यानी हाईकोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू, केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी दलीलें रखी। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच सुनवाई कर रही है।
केजरीवाल की जमानत पर क्यों लगा ब्रेक? जमानत के लिए अभी करना पड़ेगा इंतजार
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