दिल्ली दर्पण
नई दिल्ली, 6 अगस्त 2024।
गाजीपुर में भारी बारिश से नाले का पानी ओवरफ्लो होने पर 31 जुलाई को उसमें गिरकर एक मां बच्चे की मौत हो गई। इस मामले पर हाई कोर्ट ने एमसीडी के अफसर को फटकार लगाते हुए स्थिति की एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है, हाई कोर्ट ने खुले नाले के पास तुरंत बैरिकेड करने के निर्देश दिए हैं उसके साथ-साथ वहां पड़े मलबे को हटाने की भी आदेश है, नगर निगम के कार्य पर प्रश्न करते हुए हाईकोर्ट ने कहां शहर में चिकनगुनिया डेंगू जैसी बीमारी भी है और नालों का यह हाल है
दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां तक कहा कि यह उचित मामला है जहां अदालत सरकार से एमसीडी को भंग करने को कह सकती है, अगर mcd खुद अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही नहीं करेगा तो कोर्ट को उन्हें निलंबित करना पड़ेगा। हालांकि अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को की जाएगी।
हैरानी की बात है कि देश की राजधानी दिल्ली में है लोगों की नाले के पानी में डूब कर मृत्यु हो रही है, चाहे वह छात्र हो या कोई आम आदमी इस मानसून में नगर निगम के काम साफ-साफ दिखाई दे रहे हैं।