Monday, November 18, 2024
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स्वाति मालीवाल मारपीट केस में केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुंडा, नहीं मिली जमानत

दिल्ली दर्पण
नई दिल्ली, 1 अगस्त 2024। निचली अदालत के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को न सिर्फ मुंह की खानी पड़ी बल्कि जमकर फटकार भी सुननी पड़ी। कोर्ट ने बिभव कुमार को गुंडा तक कह दिया।
मामला स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री निवास में मारपीट का है। आरोपी बिभव ने मामले में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के 12 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है। उनका दावा है कि उसके खिलाफ आरोप झूठे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जांच पूरी होने के कारण अब उसकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है। इसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा कि क्या इस तरह के गुंडे को मुख्यमंत्री आवास में काम करना चाहिए।
आपको बता दें कि बिभव ने इस साल मई में आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित रूप से हमला किया था। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने बिभव की जमानत याचिका पर सुनवाई अगले बुधवार के लिए सूचीबद्ध की। पीठ ने बिभव कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा कि अदालत दिल्ली हाईकोर्ट की आर से दर्ज की गई घटना के विवरण से हैरान है। शीर्ष अदालत ने बिभव कुमार की याचिका पर दिल्ली सरकार को एक नोटिस जारी किया।

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