Delhi News : माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद से बड़े शहरों में प्रचलित ‘नाइट लाइफ’ कल्चर को भी बल मिलेगा। इसमें ट्रांसपोर्ट-ट्रैवल सहित कई KPO और BPO को भी शामिल किया गया है।
दिल्ली दर्पण टीवी ब्यूरो
नई दिल्ली । देश की राजधानी दिल्ली में अब 300 से अधिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खोले जा सकेंगे। बता दें कि इसमें रेस्टोरेंट से लेकर मेडिकल शॉप्स, परिवहन सेवा, बीपीओ से लेकर ऑनलाइन डिलीवरी की सेवाएं शामिल हैं। इस श्रेणी में आने वाली दुकानों को 24 घंटे खोलने के लिए आवेदन के बाद अगले सप्ताह से चौबीसों घंटे काम करने की अनुमति होगी।
बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 314 स्थानों को दिन भर संचालित करने के लिए छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इनमें से कुछ 2016 से लंबित थे। एलजी द्वारा दिए गए नए निर्देश में कहा गया है कि इसकी अधिसूचना सात दिनों के भीतर जारी की जाए। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद से बड़े शहरों में प्रचलित ‘नाइट लाइफ’ कल्चर को भी बल मिलेगा। बता दें कि इसमें ट्रांसपोर्ट-ट्रैवल सहित कई KPO और BPO को भी शामिल किया गया है।
दिल्ली दुकान और स्थापना अधिनियम, 1954 की धारा 14, 15 और 16 के तहत छूट देने का फैसला रोजगार के मौके को बढ़ावा देने और कारोबार के लिए सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देने की उम्मीद से लिया गया है। इस छूट को पाने के लिए प्रतिष्ठान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दरअसल इससे जुड़े अधिनियम की धारा 14 में कहा गया है कि महिलाओं या युवाओं को दिल्ली में रात 9 बजे से सुबह 7 बजे के बीच काम करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।
वहीं धारा 15 के अनुसार, सरकार को प्रतिष्ठानों के खुलने और बंद होने का समय तय करने का अधिकार था। 1979 में जारी हुई एक अधिसूचना में इसे सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक निर्धारित किया गया था। इसके अलावा धारा 16 में हर सप्ताह एक दिन प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश दिया गया।
2004 में इस अधिनियम में बदलाव किए गए और दुकानों के खुलने के समय को रात 11 बजे तक बढ़ा दिया गया। हालांकि प्रतिष्ठानों के लिए यह अनिवार्य नहीं था। सप्ताह में एक दिन दुकानों को बंद रखने के आदेश में भी ढील दी गई।