Friday, November 22, 2024
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आय से अधिक संपत्ति में कर्नल अरुण कुमार को कै़द

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गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी कर्नल अरुण कुमार काम्बोज को 4 साल की सजा और 5 लाख रूपये का जुर्माना सुनाया है।  साथ ही कोर्ट ने इनकी संपत्ति को भी जब्त करने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार कर्नल अरुण कुमार के खिलाफ वर्ष 2001 में आय से अधिक संपत्ति रखने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वहीं इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया था। मामले की अंतिम सुनवाई के बाद सीबीआई कोर्ट ने कर्नल अरुण कुमार को दोषी करार दिया जबकि उनके साले तेजपाल सिंह को बरी कर दिया। गौरतलब है कि जब कर्नल शिलांग में तैनात थे तो आय से अधिक संपत्ति का मामला उजागर हुआ था। इस मामले में वर्ष 2001 में मामला दर्ज हुआ और वर्ष 2005 में सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई काेर्ट ने 26 अगस्त को कर्नल को दोषी करार दिया और सजा के तौर पर 4 साल की कैद और 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। वर्तमान में कर्नल अरुण कंबोज चंडीगढ में तैनात रहे हैं।

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