दिल्ली में अवैध पोस्टर लगाने वालों पर दर्ज होगी FIR, मुख्यमंत्री ने दिए सख्त निर्देश
दीपावली से पहले राजधानी में सफाई और रोशनी की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फील्ड में उतरने के निर्देश दिए।

राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक संपत्तियों पर अनधिकृत पोस्टर और होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ अब सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नगर निगम को दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि सड़कों, चौराहों, फ्लाईओवरों, मेट्रो पिलरों, सरकारी भवनों और बाजारों में लगे सभी अवैध पोस्टर व बैनर तत्काल प्रभाव से हटाए जाएं। आगामी त्योहारों को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों की सुंदरता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
आगामी दीपावली पर्व के मद्देनजर शहरभर में स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मुख्य मार्गों, स्थानीय बाजारों और सार्वजनिक पार्कों में कहीं भी कूड़े के ढेर, गंदगी या अंधेरा नहीं दिखना चाहिए।
जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं की पड़ताल के लिए सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के प्रमुखों को खुद फील्ड में उतरने का निर्देश दिया गया है। निरीक्षण के दौरान जहां भी सफाई या अन्य व्यवस्थाओं में कमी पाई जाएगी, उसे फौरन दुरुस्त किया जाएगा।
सड़कों से लेकर पार्कों तक बंद पड़ी सभी स्ट्रीट लाइटों को भी तुरंत ठीक करने को कहा गया है। रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था से त्योहारों के दौरान खरीदारी करने निकलने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक बार सफाई हो जाने के बाद सार्वजनिक स्थलों पर दोबारा कचरा जमा न होने पाए। इसके साथ ही विभिन्न इलाकों में अनधिकृत पोस्टरबाजी पर लगातार निगरानी रखने की व्यवस्था तैयार करने को कहा गया है।
इस उच्चस्तरीय बैठक में दिल्ली सरकार के कई विभागों और विभिन्न नागरिक निकायों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी एजेंसियों को आपस में तालमेल बनाकर राजधानी की नागरिक सेवाओं को चाक-चौबंद करने के निर्देश दिए हैं।
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