नई दिल्ली:– सीबीआई की विशेष अदालत ने नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड मामले में मोनिंदर सिंह और सुरेंद्र कोहली को दोषी ठहराया है. अदालत इस मामले में शुक्रवार को सजा सुनाएगी. सीबीआई कोर्ट ने दोनों को धारा 302 और धारा 364 के तहत दोषी ठहराया है. मामले में आखिरी सुनवाई बुधवार को हुई थी.
गाजियाबाद की डासना जेल में सजा काट रहा सुरेंद्र कोली बुधवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की अदालत में पेश हुआ. अंतिम बहस में उसने पांच मिनट तक सीबीआई जांच पर अंगुली उठाई. इसके साथ ही अदालत में कोली की बहस पूरी हो गई. इस दौरान सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक जेपी शर्मा ने कोली के पक्ष का विरोध किया.निठारी कांड में मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली पर 16 मुकदमे चल रहे हैं. 8 मामलों में विशेष अदालत से फैसला सुनाया जा चुका है. यह 9वां मामला है जिसमें दोनों को दोषी ठहराया गया है.
पुरा मामला क्या है?
नोएडा का निठारी कांड देश के सबसे ज्यादा जघन्यतम हत्याकांडों में से एक है. 2005-2006 में सामने आए इस हत्याकांड के खुलासे ने सबको हैरान कर दिया था. इस मामले का खुलासा तब हुआ जब नोएडा सेक्टर 31 के पास निठारी गांव में एक के बाद एक बच्चे गायब होने लगे. एक साल तक यह सिलसिला चलता रहा.7 मई 2006 को 21 साल की एक और लड़की पायल जब गायब हुई तो पुलिस को अहम सुराग उसके मोबाइल से मिला. मामले में पहली बार मोनिंदर सिंह पंढेर का नाम सामने आया. लेकिन वो अपने को इस मामले में बेकसूर बताता रहा. जब मोबाइल रिकॉर्ड्स की जांच की गई तो सुरेंद्र कोली से तार जुड़ा. उसे अलमोड़ा से पुलिस ने गिरफ्तार किया. कोली के गिरफ्तारी के बाद इस मामले की एक के बाद एक परते खुलती गई. निठारी कांड के 6 मामलों में कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा भी सुना चुकी है.