राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी
नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा राजधानी दिल्ली के अनधिकृत कालोनियों के रिहायशी इलाके में मालिकाना देने की शुरुआत हो चुकी है। इसकी प्रणाली क्या है और यह कानून के तहत किस तरह से हासिल किया जा सकता है? इस बारे में जानकारी देने के लिए डीडीए के अधिकारियों ने आरडब्लुए के अधिकारियों के साथ पितमपुरा के सेंटर नंबर 107 में 11 अक्टूबर को बैठक की। बैठक की अध्यक्षता डीडीए के डिप्टी डायरेक्टर एम बी मल्होत्रा ने की। उन्होंने कालोनियों में मालिकाना हक देने संबंधी पीए उदय योजना के बारे में बताया। साथ अनधिकृत कलोनियों को कानूनी वैधता देने संबंधी महत्वपूर्ण दस्तावेज की भी जानकारी दी, जिस बारे में भारत के राजपत्रित गजेट में विस्तार से प्रकाशित किया गया है।
इस मौके पर आरडब्लुए के लोगों की सवालों के जवाब दिए गए और उन्हें मकान, जमीन आए इलाके से संबंधित आवश्यक दास्तावेजों के बारे में बताया गया। नवीन हिंदुजा असिस्टेंट डायरेक्टर, श्री जय दीप माथुर सहायक अनुभाग अधिकारी डीडीए की तरफ से उपस्थित थे। जबकि आरडब्लूए की तरफ से श्री प्रजापति एवं श्री अरविंद तथा संजय इत्यादि मौजूद थे।