निशा गुप्ता
दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी दिल्ली की सड़कों पर लगे पुलिस बैरीकेड के कारण लोगों को हो रही परेशानी के संबंध में केंद्र और दिल्ली पुलिस के खिलाफ याचिका दायर की गई हैं। केंद्र और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि सुरक्षा के नाम पर की लगाए गए बेरीकेटिंग से लोगों को असुविधा होती है।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने केंद्र और दिल्ली पुलिस को इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए निर्देश दिए हैं। सुनवाई की तारिख 24 नवंबर तय की गई है। यह याचिका जन सेवा वेलफेयर सोसायटी ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने तय दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए दिल्ली की सड़कों और आवासीय कॉलोनियों में बेपरवाह और अनियमित पुलिस बैरिकेड लगा रखे हैं।
ये भी पढें – खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने बनाई टास्क फोर्स
दिल्ली में भारी परिवाहन जाम लगने का एक कारण पुलिस द्वारा लगे सड़कों पर अनावश्यक बैरीकेडिंग है। जिससे जनता को गंभीर कठिनाई और असुविधा होती है। याचिका में बैरिकेड लगाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जवाब देने की मांग की है जिसके परिणामस्वरूप जानमाल का नुकसान हुआ हैं।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा यूटयूब चैनल दिल्ली दपर्ण टीवी (DELHI DARPAN TV) सब्सक्राइब करें।
आप हमें FACEBOOK,TWITTER और INSTAGRAM पर भी फॉलो पर सकते हैं