संवाददाता, दिल्ली दर्पण टीवी
नई दिल्ली। कोविड-19 के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मंगलवार को स्कूलों, कॉलेजों, सिनेमाघरों, जिम और स्पा को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया और दुकानों और सार्वजनिक परिवहन के कामकाज पर कई तरह की पाबंदियां लगा दीं। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत मंगलवार को येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है।
येलो अलर्ट के तहत रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो, रेस्तरां, बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे। सिनेमा हॉल, स्पा, जिम, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। येलो अलर्ट प्रतिबंधों के तहत गैर.आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें, प्रतिष्ठान और मॉल ऑड-ईवन फॉर्मूले के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे।
सोमवार रात से लगाए गए नाइट कर्फ्यू का समय भी एक घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है और अब यह रात 10 बजे से शुरू होगा।
डीडीएमए द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू अगले आदेश तक लागू रहेगा।
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