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नई दिल्ली। तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने स्कूलों में COVID19 के प्रसार को रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। इस SOP में कहा गया है कि छात्रों तथा कर्मचारियों को बिना थर्मल स्कैनिंग के स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। इसमें यह भी कहा गया है कि अभिभावकों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे बच्चों के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर उन्हें स्कूल न भेजें।
सभी स्कूलों में क्वारंटाइन रूम बनाए जाएंगे। सभी स्कूलों को इस SOP का पालन करना होगा। टीचर प्रतिदिन छात्रों से उनके और उनके परिवार के सदस्यों में कोविड से संबंधित लक्षणों के बारे में जानकारी जुटाएंगे।
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इस SOP में सरकार द्वारा दिशा निर्देशों के अनुपालन के साथ कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्कूलों में अपनाए जाने वाले विभिन्न एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है।
स्कूल के प्रमुखों को यह भी सलाह दी गई है कि जब भी आवश्यक हो, कोविड प्रोटोकॉल अनुपालन, छात्रों की उपस्थिति और अन्य विश्वास निर्माण उपायों की समीक्षा करने के लिए एसएमसी / पीटीए बैठक बुलाएं।
स्कूल के प्रमुख यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पात्र छात्रों, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के साथ-साथ स्कूल के सहायक कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाना चाहिए।
स्कूल के प्रमुख यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी छात्र/कर्मचारी/अतिथि चेहरे पर उचित तरीके से मास्क पहनें।
दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए जारी कोविड-19 दिशानिर्देशों में कहा है कि छात्रों, कर्मचारियों को बिना थर्मल स्कैनिंग के स्कूल परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
इसके साथ ही स्कूलों में छात्रों को भोजन और स्टेशनरी का सामान साझा करने से बचने का निर्देश दिया जाए।
अभिभावकों को भी यह सलाह दी जानी चाहिए कि वे बच्चों के कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने पर उन्हें स्कूल न भेजें।
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