Friday, April 26, 2024
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दिल्ली NCR में लगेगा लकड़ी जलाने और कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध

काव्या बजाज

नई दिल्ली।।राजधानी दिल्ली और NCR के कई इलाके प्रदूषण की मार से जूझ रहे है। जिससे निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अब सक्रिय हो गया है और वायु प्रदूषण के खतरे को कम करने के लिए जल्द ही एक कदम उठाने जा रहा है। जिसमें लकड़ी जलाने और कोयले के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती है।

ग्रैप के तहत अब दिल्ली और आसपास के इलाकों के होटल, रेस्टरां, और भोजनाल्यों में कोयले का इस्तेमाल और लकड़ी जलाने पर प्रतिबंध की सिफारिश की है। आपको बता दें कि इससे निपटने के लिए CAQM ने केंद्र सरकार द्वारा 2017 लागू की गई ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) को नया रूप देने का विचार किया है। जब दिल्ली और NCR के इलाकों में प्रदूषण में वृद्धि होती है तब हर साल ग्रैप को लागू किया जाता है।

नई योजना के तहत AQI अगर 450 से अधिक जाता है तो आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बीएस-IVमानक तक के चार पहिया वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है।

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राजधानी के लिए खराब वायु गुणवत्ता को चार स्तरों में बाटां गया है। पहले स्तर में अगर AQI 201 से 300 के बीच रहता है तो उसे ‘खराब’ की श्रेणी में गिना जाएगा। तो वहीं दूसरे स्तर में अगर AQI 301 से 400 के बीच रहता है तो उसे बहुत खराब श्रेणी में गिना जाएगा। तीसरा स्तर ‘गंभीर’ की श्रेणी में गिना जाएगा अगर AQI 401 से 450 के बीच रहता है। और और चौथा स्तर ‘अति गंभीर’ (एक्यूआई 450 से अधिक) है।

अगर स्थिति ‘गंभीर’ (तीसरे स्तर) तक पहुंचती है तो अधिकारी दिल्ली-एनसीआर में आवश्यक चीज़ों जैसे रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डे, अंतरराज्यीय बस अड्डा को छोड़कर निर्माण और ध्वस्तीकरण के कार्य पर रोक लगा दी जाएगी। इस स्तर के प्रदूषण में गैर प्रदूषणकारी कार्य के काम पर रोक से छूट होगी।

तीसरे स्तर में स्वच्छ ईंधन से चलने वाले ईंट भट्टे, हॉट मिक्स औज़ार और पत्थर तोड़ने वाले औज़ार और खनन गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।

चौथे स्तर यानी अति गंभीर की श्रेणी में ट्रकों के प्रवेश पर रोक होगी और दिल्ली भारी माल ढोने वाले वाहनों पर भी रोक रहेगी, लेकिन आवश्यक सेवाओं में लगे ऐसे वाहनों के परिचालन को प्रतिबंध से ढील दी जाएगी।

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