दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को करोल बाग स्थित तेह बाजारी की दुकानों को लेकर बड़ा आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने एमसीडी को आदेश दिया है कि एक महीने में इन दुकानों को पंचकुइयां रोड पर स्थानांतरित किया जाए।
दिल्ली दर्पण टीवी ब्यूरो
नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने करोल बाग स्थित तेह बाजारी को पंचकुइयां रोड पर स्थानांतरित करने का आदेश नगर निगम को दिया है। इस आदेश के तहत करीब 45 दुकानों को स्थानांतरित करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश सोमवार को दिया है। दरअसल, यह मामला अतिक्रमण को लेकर सामने आया था।
सामाजिक कार्यकर्ता अमित साहनी ने दायर की थी याचिका
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल व न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने यह निर्देश एमसीडी के अधिकारियों के खिलाफ अधिवक्ता अमित साहनी की द्वारा दायर अवमानना याचिका पर दिया। सुनवाई के दौरान हलफनामा दाखिल करके एमसीडी ने कहा कि भगवती मार्केट, करोल बाग में स्थित 45 तह-बजारी दुकानों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। एमसीडी ने कहा कि इन दुकानों को पंचकुइयां रोड, रमेश नगर और मोती नगर में स्थानांतरित किया जा सकता है। अदालत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।
साल के शुरुआत में सील की गई थी दुकानें
एमसीडी ने शुरुआत में भगवती मार्केट, करोल बाग स्थित 45 तह-बजारी दुकानों को सील कर दिया था। दुकान मालिक दुकानों को डी-सील करवाने के लिए दर-दर भटक रहे थे। मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के बहाने एमसीडी ने अपने 95 साल पुराने प्राइमरी स्कूल को एक प्राइवेट बिल्डर ओमैक्स को बेचने का फैसला किया था। इसके खिलाफ साहनी की जनहित याचिका मुख्य न्यायाधीश की अदालत के समक्ष लंबित है।
अमित साहनी ने अवमानना याचिका दायर करके कहा कि फुटपाथ पर दुकानें बनाना हाई कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों का उल्लंघन है क्योंकि इसका उपयोग पैदल चलने वालों द्वारा किया जाना है।साहनी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और दिल्ली जल बोर्ड द्वारा की गई आपत्तियों के साथ-साथ एमसीडी के अधिकारियों द्वारा अवमानना की गई है।