दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को श्रद्धा वाकर हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने के आरोप तय कर दिए हैं।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूत मिटाने) के तहत मामला बनता है। श्रद्धा की वकील सीमा कुशवाहा ने कहा, “ये हमारे लिए जीत है क्योंकि आरोप उन धाराओं के तहत तय किए गए हैं जिनके लिए हम दबाव बना रहे थे और वे चार्जशीट में थे। श्रद्धा के पिता बहुत खुश हैं क्योंकि अब आरोप तय किए गए हैं।”
कुशवाहा ने अब मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में एक आवेदन भी दिया है। हालांकि आरोपी आफताब पूनावाला ने इन आरोपों से इनकार कर ट्रायल की मांग की है। इस मामले में एक जून को अगली सुनवाई होगी।
दरअसल दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6,629 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। दरअसल आफताब ने पिछले साल 18 मई को अपनी प्रेमिका श्रद्धा वाकर की कथित रूप से गला घोंटकर हत्या करने के बाद उसके शव के करीब 35 टुकड़े कर दिए थे।