काव्या बजाज, संवाददाता
नई दिल्ली। कार की अगली सीट पर बैठने वालों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने वालों को जुर्माना भरना पड़ता है। ऐसा ही कदम पीछे बैठने वालों के लिए भी उठाया गया है। पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी (ट्रैफिक) प्रशांत गौतम के द्वारा उठाए गए कदम के अनुसार कार में ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति के साथ – साथ मौजूद सभी लोगों को भी सीट बैल्ट लगाना अनिवार्य होगा।
आदेश के मुताबिक दो पहिया वाहनों में साइड मिरर नहीं होने पर वाहन चालकों पर सख्त कदम भी उठाया जाएगा।
इस फैसले पर लोगों ने अपनी सहमति जताते हुए बताया कि यह हमारी सुरक्षा के तहत उठाया गया एक अच्छा कदम है। क्योंकि इस कदम से कई लोगों की जान बच सकती है। यह कदम लोगों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसपर असमंजस में दिखे। उन्होंने कहा कि वह अभी कुछ कह नहीं सकते कि यह कदम लोगों कि सुरक्षा को देखते हुए बनाया गया है या उन्हें ठगने के लिए।
13 जनवरी को नियम के ऐलान के बाद उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम आवश्यक था। अगर कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कार्रवाई के साथ – साथ चलान का प्रावधान भी इसमें शामिल है।
वाहन चालकों की गलतियों की वजह से लोग कई बार सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। जिसमें कई लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ता हैं। जिसको देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी प्रशांत गौतम ने एक सख्त कदम उठाया है।