Saturday, April 27, 2024
spot_img
Homeअपराधकोर्ट ने खारिज की जोगिंदर तुली की याचिका

कोर्ट ने खारिज की जोगिंदर तुली की याचिका

काव्या बजाज, संवाददाता

नई दिल्ली।। 26 जनवरी को किसान रैली में हुई हिंसा पर कोर्ट में कई याचिका दर्ज की गई थी। जिसमें से उच्च न्यायालय ने एक याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि इस याचिका में कहा गया था कि एक निर्धारित जगह पर किसानों को रैली की अनुमति दी गई थी। जिसके बावजूद वह दिल्ली की सीमा के ही नहीं बल्कि लाल किला परिसर के अंदर भी आ गए। और यह घटना दिल्ली पुलिस की व्यवस्था और उनके काम करने के तरीके को दर्शाती है। जिसकी वजह से उन पर सख्त से सख्त कार्रवाही होनी चाहिए।

उच्च न्यायालय ने इसे सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट बता कर याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि यह याचिका IPS ऑफिसर जोगिंदर तुली ने की थी। कोर्ट का कहना है कि अभी इस मुद्दे पर बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक एजेंसी पहले ही इस मुद्दे पर छानबीन कर रही है। और उन्हें उनका काम करने देना चाहिए।

इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आगे चल कर कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर बात करना जरूरी है तो वह जरूर इस पर बात करेंगे लेकिन अभी एसी कोई जरूरत उन्हें नहीं दिख रही। सिर्फ यही नहीं कोर्ट ने याचिका कर्ता के इरादे पर सवाल खड़ा कर दिया और उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments