Thursday, November 7, 2024
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Court : आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द, हेट स्पीच में कल हुई थी तीन साल की सजा

सपा नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता शुक्रवार शाम रद्द कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने रामपुर कोर्ट से आदेश मिलने के बाद यह कार्रवाई की। इसके बाद रामपुर विधानसभा की सीट रिक्त घोषित की गई है।

गुरुवार को ही आजम खान को हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा हुई है। इसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता जाना तय था। मगर, सजा की आधिकारिक कॉपी मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने रामपुर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया। अब 6 महीने के भीतर ही रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा।

हेट स्पीच मामले में रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। हालांकि बाद में उन्हें 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई थी। साथ ही उन्हें उच्च अदालत में अपील दायर करने के लिए 7 दिन का समय मिला है।

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