सोनीपत: विनेश फोगाट को मिले नोटिस पर हाईकोर्ट सख्त, WFI को दो हफ्ते में फैसला लेने का निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने कुश्ती महासंघ को पहलवान विनेश फोगाट के नोटिस पर दो हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश देते हुए कहा कि अनिश्चितता से खिलाड़ी की तैयारी पर असर पड़ता है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) को पहलवान विनेश फोगाट को जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों पर जल्द कदम उठाने को कहा है। अदालत ने महासंघ को निर्देश दिया है कि वह इन नोटिसों पर दो सप्ताह के भीतर अपना फैसला सुनाए।
सोनीपत अखाड़ों से जुड़ी दिग्गज पहलवान के मामले में यह निर्देश जस्टिस अमित महाजन की अदालत ने दिए हैं। पीठ ने सुनवाई के दौरान माना कि खिलाड़ी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट होना बेहद जरूरी है।
अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि कार्रवाई को लेकर लगातार असमंजस बने रहने से खिलाड़ी की तैयारियों और उसके प्रदर्शन पर विपरीत असर पड़ सकता है। इसी के मद्देनजर अदालत ने मामले को लंबा खींचने के बजाय समयसीमा तय की है।
हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया है कि दो हफ्ते की अवधि पूरी होने के बाद महासंघ जो भी निर्णय लेगा, उसे तुरंत प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा। अदालत के आदेशानुसार, डब्ल्यूएफआई का यह फैसला मामले की अगली सुनवाई तक प्रभावी नहीं होगा।
मामले के अनुसार, महासंघ ने विनेश फोगाट को दो अलग-अलग तारीखों पर कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। इसमें पहला नोटिस 9 मई को भेजा गया था, जबकि दूसरा नोटिस 17 जून को जारी किया गया था।
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